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Monday, March 16, 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत 22 मार्च 2026 को आयोजित होगी, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महत्वपूर्ण सूचना


नई दिल्ली, Delhi State Legal Services Authority द्वारा National Legal Services Authority के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत 🟥 22 मार्च 2026 (रविवार) को आयोजित होगी। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सिविल और आपराधिक समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से शीघ्र निपटारा करना है।
इस विशेष लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालयों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता आयोग तथा स्थायी लोक अदालतों में आयोजित किया जाएगा।
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित और कम खर्चीला बनाया जाए। लोक अदालत में मामलों का समाधान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है। यहां दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। साथ ही, यदि किसी मामले में अदालत शुल्क जमा किया गया है तो उसका भी प्रावधान अनुसार वापस किया जा सकता है।
लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा। इनमें आपराधिक समझौता योग्य अपराध, चेक बाउंस से जुड़े मामले (धारा 138 एनआई एक्ट), धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले (MACT), श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और सेवा संबंधी विवाद, राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामलों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, यातायात से जुड़े समझौता योग्य चालानों का भी निपटारा इस लोक अदालत में किया जाएगा।
ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वर्चुअल कोर्ट में 30 नवंबर 2025 तक लंबित समझौता योग्य चालानों को इस लोक अदालत में लिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति ट्रैफिक चालान की जानकारी और चालान स्लिप डाउनलोड करने के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
न्यायालय परिसर में अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए पक्षकारों और अधिवक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने मामलों से संबंधित निर्धारित कोर्ट परिसर और कोर्ट कक्ष की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। जिन मामलों में अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, वे पक्षकार भी इस प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उनके विवाद का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सके।
इस संबंध में प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के नाम पर की जाने वाली फर्जी कॉल या धोखाधड़ी से सावधान रहे। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आधिकारिक संपर्क माध्यमों का ही उपयोग करें।
लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो लोगों को सुलह और समझौते के जरिए त्वरित न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए जिन लोगों के मामले उपरोक्त श्रेणियों में आते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का समाधान कर सकते हैं।
📌 महत्वपूर्ण तिथि: 🟥 22 मार्च 2026 (रविवार)
📌 समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक।

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