दिल्ली सरकार ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली के करीब 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल के एडमिशन 4 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि ड्रॉ चाहे कंप्यूटर से हो या पर्चियों से पेरेंट्स की मौजूदगी में ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जाएगा।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे?
एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार, पेरेंट्स शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट https://edudel.nic.in/ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पेरेंट्स 4 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकेंगे।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2026 आयु मानदंड
क्लास आयु सीमा
नर्सरी (प्री-स्कूल) 3-4 साल (31 मार्च 2026 तक)
केजी (प्री-प्राइमरी) 4-5 साल
कक्षा 1 5-6 साल
आयु सीमा में छूट स्कूल हेड अपनी मर्जी से एक महीने तक आयु सीमा में छूट दे सकते हैं।
दिल्ली नर्सरी एडमिशन का शेड्यूल
कार्यक्रम तारीख
दिल्ली एंट्री लेवल स्कूल एडमिशन के रजिस्ट्रेशन शुरू 4 दिसंबर 2025
दूसरी सेलेक्शन लिस्ट 9 फरवरी 2026
लिस्ट को लेकर पेरेंट्स की समस्या का समाधान 10 से 16 फरवरी 2026
खाली सीटों के आधार पर कोई अन्य लिस्ट 5 मार्च
प्रवेश प्रक्रिया का समापन 19 मार्च 2026
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://edudel.nic.in/ पर जाएं।
- इसके बाद नर्सरी प्रवेश के लिंक पर क्लिक करें।
- निर्धारित जगह पर जरूरी जानकारी को दर्ज करके आवेदन फॉर्म भर दें।
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे पते का प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करके 25 रुपये की आवेदन फीस अदा करें।
- फॉर्म जमा करें और संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करें।
ड्रॉ ऑफ लॉट पेरेंट्स की मौजूदगी में किया जाना चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए
फेयर एडमिशन पर अपना रुख दोहराते हुए, DoE ने स्कूलों को पहले के क्राइटेरिया से बचने का निर्देश दिया है। डिपार्टमेंट ने इसे खत्म कर दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। इसने इंस्टीट्यूशन्स को एडमिशन क्राइटेरिया बनाते समय राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट का पालन करने की भी याद दिलाई है।
स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सभी क्राइटेरिया के पॉइंट्स का ब्रेकडाउन पब्लिकली दिखाना होगा और ओपन सीट्स के तहत एडमिशन पाने वाले बच्चों की डिटेल्स अपलोड करनी होंगी, जिसमें अलॉट किए गए पॉइंट्स भी शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी पक्की करने के लिए, सर्कुलर में कहा गया है कि कोई भी ड्रॉ ऑफ लॉट पेरेंट्स की मौजूदगी में किया जाना चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
सर्कुलर में दोहराया गया है कि कैपिटेशन फीस लेना या माता-पिता को स्कूल का प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से मना है। स्कूल रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर सिर्फ 25 रुपये ले सकते हैं, जो वापस नहीं होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट-लेवल मॉनिटरिंग सेल सभी स्कूलों में नियमों के पालन पर नज़र रखेगा और एडमिशन साइकिल के दौरान माता-पिता की किसी भी शिकायत को दूर करेगा।